चूरू.सरदारशहर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को आजावन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.
दरअसल, यह मामला वर्ष 2017 का है. जब सरदारशहर थाना इलाके में 20 जून 2017 को नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद बालिका को पुलिस ने 28 जून 2017 को बीकानेर से बरामद किया था. चूरू पॉक्सो कोर्ट के अपरलोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि आरोपियों ने बालिका को उस वक्त अगवा किया, जब वह एक शादी समारोह में गई थी. रात में बहला-फुसलाकर दो युवक उसे बीकानेर ले गए. जहां नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.