राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

चूरू: 2016 में हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला, 3 आरोपियों को 7 साल कारावास

2016 में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में चूरू की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने गांव देवासर के 60 वर्षीय व्यक्ति की लाठी और चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी.

convicts of murder accused in Churu, murder case in Churu ADJ court
2016 में हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला

By

Published : Dec 6, 2020, 3:26 AM IST

चूरू. जिले की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रंजना सराफ ने साल 2016 के हत्या के एक मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है.

भानीपुरा थाने में 17 जुलाई 2016 को देवासर निवासी रामी देवी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके दो लड़के हैं. बड़ा लड़का ओमप्रकाश उनके साथ रहता है और मोहर सिंह परिवार के साथ गांव कर्णपुरा में रहता है. 16 जुलाई 2016 को शाम के वक्त उनके घर के आगे बेटे ओमप्रकाश के साथ राजेश मेघवाल जगदीश उर्फ़ कालूराम व किशोर मेघवाल झगड़ा कर रहे थे. उनसे बचने के लिए ओमप्रकाश भागकर घर में घुस गया. पीछे से आरोपी कालूराम, किशोर, राजेश लाठियां लेकर दौड़ते हुए उनके घर में घुस गए और उनके बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी.

पढ़ें-स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

पीड़िता के पति ने जब बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर भी चाकू और लाठियों से हमला बोल दिया और मारपीट की. इस वारदात में गंभीर घायल हुए 60 वर्षीय मनीराम की मौत हो गई. पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों के बयान के आधार पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आगामी अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी मानते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. परिवादी ने दर्ज मामले में बताया कि अभियुक्तों के साथ घर के बीच की बाड़ को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details