चूरू.जिला कलेक्टर संदेश नायक ने चूरू में 2 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के तहत जिले में संशोधित निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद जिले के अंदर बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो ही सवारी बैठ सकेंगे. वहीं दुपहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति चल सकेगा.
बता दें कि, यहां अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. नाई की दुकान, स्पा और सैलून की दुकानों पर भी यहां प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. 30 फीट से कम चौड़ी सड़क वाले नगर निकायों में रास्ते की दाएं तरफ की अनुमति प्राप्त दुकानें सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुलेंगी. वहीं सड़क के बाएं तरफ की दुकानें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को खुलेगी. साथ ही यहां अनुमत दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होगी.
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इन दुकानों को मिली है अनुमति
वहीं केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, किराना, प्रोविजन स्टोर खाद्यान्न दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, स्वच्छता उत्पाद, फल, सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन और फिश, पशु आहार,मुर्गी दाना के डिपो और इनसे जुड़े संबंधित विक्रय केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गई है.
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इसी प्रकार कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बंधित दुकानों, कृषि मशीनरी यंत्रों उपकरणों स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों, राजमार्गो पर टायर पंक्चर मरम्मत की दुकानों ,उचित दूरी पर राजमार्ग पर स्थित ढाबो पर आउटडोर खाने की सुविधा, साथ ही सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कम्पनी सेवा एवं मरम्मत केंद्रों अनुमति मिली है, परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानों, बिजली पंखों की दुकानें, शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें, होम डिलीवरी, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स को अनुमति मिली है. हालांकि इस दौरान सभी संस्थानों दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर जारी अन्य एडवाइजरी की पालना करनी होगी. कलेक्टर ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.