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हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

चूरू के अपर जिला व सत्र न्यायालय ने साल 2018 के हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Churu court decision
हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 5, 2024, 8:49 AM IST

चूरू. जिला कोर्ट ने साल 2018 के एक हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए शहर के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता टेलर ने अजमेर जेल में बंद हत्या के आरोपी रमेश खटीक को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सजा सुनाई हैं.

चूरू के अपर जिला व सत्र न्यायालय ने साल 2018 के हत्या के मामले में शहर के रैगरों के मोहल्ला निवासी आरोपी रमेश खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक अनीस खान ने बताया कि वर्ष 2018 में वार्ड 44 निवासी असलम खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला मृतक के ताऊ इनायत खान ने कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2018 को दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि असलम की आरोपी सोनू सुनार, देवला जाट, रमेश खटीक व अजय डिडवानिया से 15-20 दिनों से रजिंश चल रही थी. 10 फरवरी को शाम 5 बजे असलम और समीर दोनों बाइक पर बैठ कर कहीं गए हुए थे. थोड़ी देर में असलम नहीं आया तो परिजन रैगर बस्ती पहुंचे, जहां आरोपी रमेश खटीक असलम को गोली मार कर फरार हो गया. असलम को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा : पुलिस ने रमेश खटीक और देवकरण उर्फ देवला के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. आरोपी देवकरण उर्फ देवला जाट को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक अनीस खान ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता टेलर ने अजमेर जेल में बंद हत्या के आरोपी रमेश खटीक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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