चूरू. जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहनराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा से दंडित किया है.आरोपी के खिलाफ सांडवा थाने में साल 2018 में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी माना है.
सरकारी स्कूल की आठवीं क्लास की छात्रा को आरोपी युवक ने 20 फरवरी 2018 की रात को शौच के लिए घर से बाहर आई. जिसके बाद आरोपी ने बालिका का मुंह दबाकर उसको अगवा कर लिया और उसे अपने घर ले गया. जहां उसने बालिका को घर को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और उसे नागौर ले गया. जहां उसने पिस्तौल की नोक पर बालिका से दुष्कर्म किया.