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चूरू: महिला की हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सादुलपुर में महिला की हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर आरोप था कि उसने आपसी रंजिश के चलते महिला के सिर पर लाठी मारकर हत्या कर दी थी.

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हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

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Published : Dec 6, 2019, 11:15 PM IST

सादुलपुर (चूरू).अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है.

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है. 20 दिसंबर 2015 को हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि मामले में बताया कि आरोपी गांव की एक महिला को बुरी नियत से परेशान और छेड़खानी करता है. इस संबंध में महिला ने परिजनों को बताया. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को भला-बुरा कहा. जिसके कारण आरोपी दुश्मनी और रंजिश रखने लगा.

वहीं 19 दिसंबर 2015 को दोपहर सवा तीन बजे आरोपी ने महिला के सिर पर लाठी से हमला कर दिया. जिसके बाद आरोपी दीवार फांदकर अपने घर भाग गया. घायलावस्था में परिजन महिला को गाड़ी में लेकर सादुलपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चालान न्यायालय में पेश कर दिया.

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मामले में न्यायाधीश नीलम शर्मा द्वितीय ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना. न्यायाधीश ने धारा 449 अन्तर्गत दस साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना और तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं धारा 455 में सात साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना, तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. साथ ही धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना और छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में उक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने के आदेश दिए हैं.

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