चूरू.नगर परिषद ने बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाए जाने पर सचिव कृषि उपज मंडी चूरू को अंतिम नोटिस भेजकर बकाया नगरीय विकास कर दो करोड़ 97 लाख 48 हजार 165 रुपए सात दिवस में जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया है.
7 दिन में राशि जमा नही तो होगी कुर्की नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि नगर परिषद चूरू में वर्ष 2008-9 से वर्ष 2020 21 तक समाप्त होने वाली काल अवधि के लिए संपत्ति का नगरीय विकास कर बकाया है. इसके लिए 24 जून 2020 को अंतर्गत धारा 130 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नोटिस जारी कर उक्त बकाया नगरीय विकास कर राशि नगर परिषद कोष में 15 दिवस में जमा करवाए जाने हेतु सूचित किया गया था.
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परंतु आज दिनांक तक राशि जमा नहीं करवाए जाने पर अंतिम नोटिस जारी कर सात दिवस में उक्त राशि जमा करवाए जाने हेतु सूचित किया गया है. अन्यथा सात दिवस का समय गुजरने के बाद उक्त राशि वसूली के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी कर दिया जाएगा.
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नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने समस्त सरकारी विभागों एवं आमजन से अपील की है कि वे परिषद का बकाया नगरीय विकास कर समय पर जमा करवाकर नगर परिषद का सहयोग करें. ताकि नगर विकास के कार्य सुचारू रूप से संपादित किए जा सकें.