चूरू.साल 2017 में परीक्षा देने जा रही 10वीं की एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस संबंध में पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायालय के न्यायधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया. ये मामला साल 2017 में हमीरवास थाने में दर्ज करवाया गया था.
जानकारी के अनुसार आरोपी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर खेत में ले गया. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को आईपीसी की धारा 323, धारा 366 तथा धारा 376 सहित पॉक्सो में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.