चित्तौड़गढ़. चार साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था. इसी कारण उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी. अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा ने बताया कि 20 जून, 2019 को भूपालसागर हाल गुलाबपुरा निवासी धनराज पुत्र हजारी जाट की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी. जिसमें उसने बताया कि वह अपनी मां टमू बाई के साथ खाद लेने के लिए कपासन गया था. वहां से लौटने के बाद उसकी मां खेत पर काम करने चली गई. काफी समय तक जब उसकी मां नहीं लौटी तो वह उसे खेत में देखने गया, जहां रास्ते में धनराज ने अपने पिता हजारी जाट को खेत की ओर से आते देखा.
आगे उसने बताया कि जब वो खेत पर पहुंचा तो उसकी मां के सिर से खून बह रहा था. उसने बताया कि उसके पिता ने सिर पर लट्ठ से वार कर उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया. उसने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और उसके चरित्र पर शक किया करते थे. जिसके चलते घटना वाले दिन उसकी मां का पीछा करते-करते वो खेत तक पहुंच गए थे.