चित्तौड़गढ़. डोडा चूरा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें कठोर कारावास की सजा के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. दोनों ही आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले हैं. एनडीपीएस कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया. विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र दशोरा ने बताया कि 24 अप्रैल, 2018 को बेगू पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई थी. तत्कालीन थाना प्रभारी डीपी दाधीच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की ओर से दो लोग डोडा चूरा लेकर भीलवाड़ा की तरह आने वाले हैं. साथ ही बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर डोडा चूरा लाया जा रहा है.
थाना प्रभारी दाधीच ने उच्च अधिकारियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिलखंडा चौराहा पर नाकाबंदी कर दी. उसी दौरान मध्य प्रदेश की तरह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां आई. ऐसे में पुलिस टीम ने चालक को रोकने का इशारा किया और चालक और उसके साथी को घेरकर पकड़ लिया गया. पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने उमेदपुरा थाना रतनगढ़ नीमच निवासी ओंकार लाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ और साथी की पहचान हाथीपुरा थाना रतनगढ़ नीमच निवासी छितर लाल उर्फ छितर मल पुत्र मांगीलाल धाकड़ के रूप में हुई. कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी ली गई, जिसमें खाखला भरा था. जबकि ऊपर प्लास्टिक के कट्टे पड़े थे, जिससे 234 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया.