राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

एमपी के दो डोडा तस्करों को 12-12 साल की सजा, एक पर 2 लाख और दूसरे पर लगाया 4 लाख का जुर्माना - कठोर कारावास की सजा

चित्तौड़गढ़ में डोडा चूरा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने मध्यप्रदेश के दो तस्करों को 12-12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया (Two doda smugglers of MP punished) गया है.

Two doda smugglers of MP punished
Two doda smugglers of MP punished

By

Published : Jun 8, 2023, 1:31 PM IST

चित्तौड़गढ़. डोडा चूरा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें कठोर कारावास की सजा के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. दोनों ही आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले हैं. एनडीपीएस कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया. विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र दशोरा ने बताया कि 24 अप्रैल, 2018 को बेगू पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई थी. तत्कालीन थाना प्रभारी डीपी दाधीच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की ओर से दो लोग डोडा चूरा लेकर भीलवाड़ा की तरह आने वाले हैं. साथ ही बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर डोडा चूरा लाया जा रहा है.

थाना प्रभारी दाधीच ने उच्च अधिकारियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिलखंडा चौराहा पर नाकाबंदी कर दी. उसी दौरान मध्य प्रदेश की तरह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां आई. ऐसे में पुलिस टीम ने चालक को रोकने का इशारा किया और चालक और उसके साथी को घेरकर पकड़ लिया गया. पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने उमेदपुरा थाना रतनगढ़ नीमच निवासी ओंकार लाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ और साथी की पहचान हाथीपुरा थाना रतनगढ़ नीमच निवासी छितर लाल उर्फ छितर मल पुत्र मांगीलाल धाकड़ के रूप में हुई. कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी ली गई, जिसमें खाखला भरा था. जबकि ऊपर प्लास्टिक के कट्टे पड़े थे, जिससे 234 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया.

इसे भी पढ़ें - बाड़मेर में 10 लाख रुपए का अवैध डोडा चूरा जब्त, समदड़ी पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक दशोरा ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग धाराओं में दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया. साथ ही जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया. पीठासीन अधिकारी ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया. छितर मल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(ग) के तहत 12 साल की सजा के साथ ही उस पर दो लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं, ओंकार लाल को इसी धारा के तहत 12 साल के कठोर कारावास के साथ ही दो लाख का जुर्माना और तस्करी में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली उसका होने पर उसे एक अन्य धारा में 12 साल के कठोर कारावास के साथ 2 लाख का अर्थदंड लगाया है. बताया गया कि दोषी ओंकार लाल की दोनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details