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चित्तौड़गढ़ : कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों पर सख्ती, पालना नहीं करने पर कार्रवाई - कोरोना संक्रमित मरीज

कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में सामने आ रहे हैं. वहीं संक्रमित आए लोगों की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है. लापरवाही इतनी है कि कोई परिवार बाहर घूम रहा है तो कोई दुकान खोल कर बैठा है. इसकी शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद तत्काल कार्रवाई कर रही है.

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कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों पर सख्ती

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Published : Apr 16, 2021, 1:40 AM IST

चित्तौड़गढ़. नगर परिषद की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ गुरुवार शाम को शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर क्वॉरेंटाइन नियमों की पालना नहीं करने वाले परिवारों को पाबंद किया है. इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है. जानकारी में सामने आया है कि चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार गुरुवार को करीब 175 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं. इनमें से करीब 70 तो चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र के ही हैं.

वहीं इससे पहले भी कई लोग कोविड़ संक्रमित आ चुके हैं लेकिन संक्रमण के लक्षण नहीं होने के कारण लोग इसे हल्के में ले रहे हैं. यही कारण है कि वे कोविड गाइडलाइन व क्वॉरेंटाइन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद की टीम एक्शन में मूड में है.

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नगर परिषद की टीम पहले मधुबन क्षेत्र में पहुंची. यहां एक परिवार के नियमों की पालना नहीं करने की शिकायत थी. बाद में यह टीम सेंती में मुख्य मार्ग स्थित किराना एवं वस्त्र व्यवसायी के यहां भी पहुंची. इनकी भी शिकायत थी कि परिवार का सदस्य पॉजिटिव होने के बावजूद इन्होंने दुकान खुली हुई है मौके पर दुकान बंद मिली. नगर परिषद आयुक्त ने पुलिस के सहयोग से परिवार के सदस्य को बुला कर सख्त हिदायत दी.

कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए लेकर उपखंड अधिकारी की व्यापारियों के साथ बैठक

देवली. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी भारत भूषण गोयल की अध्यक्षता में शहर के स्थानीय व्यापारियों की बैठक बुलाई गई. इस दौरान गोयल द्वारा व्यापारियों से कोरोना से जनता को संक्रमण से बचाव के लिए सुझाव मांगे गए.

राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना की नई गाइडलाइन के बारे में बताते हुए गोयल ने कहा कि बाजार खुलने का समय सुबह 6 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा इस दौरान अगर दवा, दूध, ट्रांसपोर्ट सेवाएं जैसी सेवाओ को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है. वहीं विवाह समारोह मे घोड़ी, बेंड वालों के अलावा 50 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है ऐसे में नियमो की पालना नहीं किये जाने पर विवाह पक्ष पर 25000 हज़ार का जुर्माना और मैरिज गार्डन को सीज़ करने की के निर्देश है.

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