चित्तौड़गढ़.नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया है. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उससे दुष्कर्म करता रहा.
पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला मंगलवाड़ थाना क्षेत्र का है. 16 साल की एक बालिका अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची और 10 जुलाई, 2018 को रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने पहले वह स्कूल जाने वाली थी. इस दौरान नंगावली गांव का गोपाल मेघवाल पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस गया और अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की और फोटो खींच लिए. बाद में उसने धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताने पर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देगा. इससे डर के कारण उसने अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया.