राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

POCSO Court: नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना - चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म

चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO Court: नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना
rapist of minor gets 10 years jail in Chittorgarh

By

Published : Apr 25, 2023, 9:23 PM IST

चित्तौड़गढ़.नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया है. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उससे दुष्कर्म करता रहा.

पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला मंगलवाड़ थाना क्षेत्र का है. 16 साल की एक बालिका अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची और 10 जुलाई, 2018 को रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने पहले वह स्कूल जाने वाली थी. इस दौरान नंगावली गांव का गोपाल मेघवाल पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस गया और अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की और फोटो खींच लिए. बाद में उसने धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताने पर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देगा. इससे डर के कारण उसने अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया.

पढ़ेंःनाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 15 गवाह और 24 डॉक्यूमेंट पेश किए गए जबकि आरोपी की ओर से एक भी सबूत पेश नहीं हुआ. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपी गोपाल मेघवाल को दोषी माना और उसे 10 साल की कठोर कैद के साथ 35000 रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. यह प्रतिकर राशि पीड़िता को दी जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details