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Punishment for raping minor in Chittorgarh : नाबालिग से दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की थी.

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चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म

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Published : Dec 16, 2021, 5:48 PM IST

Updated : Dec 16, 2021, 10:36 PM IST

चित्तौड़गढ़. नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले (Minor raped in Chittorgarh) में पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ ने गुरुवार को अभियुक्त को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास (life imprisonment to rape accuse) की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि जिले के राशमी थाने में एक प्रार्थी में रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि 27 दिसंबर 2017 को प्रार्थी की बेटी-बेटा घर पर थे. जबकि प्रार्थी दिन में पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था. इस दौरान प्रार्थी की पुत्री अपने छोटे भाई को शौच करवाने के लिए गई थी. इस दौरान एक दूर का परिचित वहां आया, जिसके साथ में उसका साथी भी था. दोनों ने उसकी बेटी (Chittorgarh girl Kidnapped and raped) को कुछ खिला दिया. जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बाद में वे उसे बाइक पर बिठा कर अपहरण करके ले गए. परिजनों ने लड़की की काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.

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इसके अगले दिन एक धार्मिकस्थल पर बेटी बेहोश हालत में मिली. पूछताछ में उसने बताया कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की. इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना राशमी में आईपीसी की धारा 363, 376 (घ), 120 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. मामले में दोनों पक्षों की बहस सुन कर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 363 आईपीसी में 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया है.

Last Updated : Dec 16, 2021, 10:36 PM IST

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