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चित्तौड़गढ़: अवैध निकली ACB की कार्रवाई के दौरान सभापति के घर मिली पिस्तौल, मामला दर्ज - action of acb

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम को गत दिनों बड़ीसादड़ी नगर पालिकाध्यक्ष के मकान पर तलाशी के दौरान मिली पिस्तौल अवैध निकली है. इस संबंध में बड़ीसादड़ी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. अब फरार चल रहे नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल पितलिया की तलाश एसीबी उदयपुर के अलावा बड़ीसादड़ी थाना पुलिस भी कर रही है.

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सभापति के घर मिली पिस्तौल

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Published : Jun 2, 2021, 8:44 PM IST

चित्तौड़गढ़.एसीबी उदयपुर में ठेकेदार के पिता विष्णुदत्त शर्मा ने रिपोर्ट दी थी. इसकी रिपोर्ट पर एससीबी ने 25 मई बड़ीसादड़ी नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल पितलिया के साले कुश शर्मा को दो लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. वहीं इस मामले में निर्मल पितलिया को नामजद कर लिया था, जो कार्रवाई की भनक लगने का बाद मौके से फ़रार हो गया. बाद में एसीबी की टीम सभापति के घर पहुंची और तलाशी ली. इसमें घर से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस मिले थे, इन्हें भी जब्त कर लिया था.

पिस्तौल के वैद्य लाइसेंस के संबंध में पालिकाध्यक्ष की पत्नी भावना देवी से जानकारी ली तो उन्होंने पिस्तौल लाइसेंसी होना बताया. लेकिन उसकी प्रति पेश नहीं की. इस संबंध में जब्त की गई पिस्तौल की प्रति बड़ीसादड़ी थाने पर पेश करने को कहा था. एसीबी ने पिस्तौल और लाइसेंस को जब्त कर बड़ीसादड़ी थाना पुलिस को सौंपा और आवश्यक कार्रवाई को कहा था. मामले में बड़ीसादड़ी पुलिस ने पितलिया के परिजनों ने लाइसेंस वेश करने को कहा, लेकिन वे नहीं कर पाए. इस पर गत गुरुवार तक लाइसेंस की प्रति पेश नहीं हुई. ऐसे में बड़ीसादड़ी थाना पुलिस की ओर से निर्मल पीपलिया के मकान के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया था. लेकिन अब तक परिजनों ने लाइसेंस पेश नहीं किया.

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इस मामले में अनुसन्धान कर रही बड़ीसादड़ी थाना पुलिस ने जिला प्रशासन से भी बड़ीसादड़ी पालिकाध्यक्ष के नाम लाइसेंसी पिस्तौल की जानकारी मांगी. यहां से अध्यक्ष के नाम पर लाइसेंस नहीं होने की बात कही. वहीं परिजनों ने भी कोई लाइसेंस पेश नहीं किया. इस पर बड़ीसादड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष निर्मल पितलिया के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. इस संबंध में बड़ीसादड़ी पुलिस थाने के एएसआई नगजीराम ने बताया, परिजनों की और से पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस को लेकर कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं किया गया. ऐसे में बड़ीसादड़ी थाने पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. इस संबंध में एसीबी उदयपुर को भी सूचना प्रेषित कर दी है.

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