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न्यायालय के आदेश पर चित्तौड़गढ़ स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर किया सीज, ये है मामला

निम्बाहेड़ा के मोटरयान दुर्घटना दावा अभिकरण के एक मामले में क्लेम राशि का भुगतान नहीं करने के चलजे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर सीज किया गया. सीजर की कार्रवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश पर की गई.

Oriental Insurance company office seized in Chittorgarh
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर किया सीज

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 15, 2023, 4:52 PM IST

क्यों सीज किया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर, यहां देखें

चित्तौड़गढ़.निम्बाहेड़ा के मोटरयान दुर्घटना दावा अभिकरण के एक पुराने मामले में क्लेम राशि भुगतान नहीं किए जाने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मीरा मार्केट स्थित कार्यालय की अचल संपत्ति को सीज कर दिया. मामला 2004 का है.

नायाब तहसीलदार श्याम सुंदर पुरोहित के अनुसार निम्बाहेड़ा के मोटर यान दुर्घटना दावा अभिकरण रामेश्वर लाल बनाम ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी के प्रकरण में न्यायालय ने 93 हजार रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये थे. 2004 में प्रकरण निस्तारित होने के बावजूद कंपनी ने न्यायालय के आदेश की राशि और ब्याज अदा नहीं किया और परिवादी पक्ष ने इस संबंध में कई बार पत्राचार कर न्यायालय के आदेश की पालना करने की भी गुहार लगाई. 2004 से करीब 19 साल बीत जाने के बावजूद आदेश नहीं माने जाने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने कंपनी के दफ्तर की अचल संपत्ति सीज करने के आदेश दिए.

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नायाब तहसीलदार ने की कार्रवाई: जिला प्रशासन की ओर से न्यायालय के आदेश पर चित्तौड़गढ़ के नायाब तहसीलदार पुरोहित ने कार्रवाई करते हुए मीरा मार्केट स्थित ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबन्धकीय कुर्सी, कम्प्यूटर, वाहन आदि अचल संपत्ति सीज करते हुए कब्जे में ली. उन्होंने बताया कि 2004 में रामेश्वर लाल बनाम ओरिएन्टल इंश्योरेंस के प्रकरण में न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की है.

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राशि जमा होने पर होगा निस्तारण:मोटरयान दुर्घटना दावा अभिकरण के आदेश पर भुगतान नहीं किये जाने के बाद परिवादी द्वारा अपील किये जाने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने क्लेम राशि नहीं दिये जाने पर सीज करने के आदेश दिये थे. आज यह कार्रवाई की गई. अब इस प्रकरण में परिवादी को क्लेम राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी.

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