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चित्तौड़गढ़ में शराब की 226 दूकानों की नीलामी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू - चित्तौड़गढ़ शराब की दूकान

चित्तौड़गढ़ में शराब दूकानों की नीलामी के लिए आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. जिले में देशी और अंग्रेजी शराब की कुल 226 दूकानों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया होगी.

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शराब दूकानों की नीलामी

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Published : Feb 12, 2020, 9:03 PM IST

चित्तौड़गढ़.आबकारी नीति 2020-21 जारी होने के साथ ही शराब दूकानों की नीलामी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिले में देशी और अंग्रेजी शराब की कुल 226 दूकानों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया होगी. नए बदलाव के साथ जारी हुई इस वर्ष की आबकारी नीति में अधिकारी शराब ठेकेदारों को कई सुविधाओं का दावा भी कर रहे हैं.

शराब दूकानों की नीलामी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

साथ ही राजस्थान नीर्मित अंग्रेजी शराब से मदिरा सेवन करने वालों को अच्छी क्वालिटी की शराब मिलने की बात भी कही जा रही है. इस बार शराब की दूकानों पर पोश मशीन दी जाएगी, जिससे कि हाथों हाथ बिल भी मिलेगा. इससे अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की शिकायत में कमी होगी.

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जिला आबकारी चित्तौड़गढ़ रेखा माथुर ने बताया कि जिले में विदेशी मदिरा की जिला मुख्यालय पर 13, निम्बाहेड़ा में 5 और रावतभाटा में 2 दूकानें हैं. इसी प्रकार देशी शराब की 68 समूह की 206 दूकानें हैं. इन दूकानों की नीलामी की प्रक्रिया होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहे हैं. वहीं इसमें प्रत्येक आवेदक को 30 हजार रुपए जमा करवाने होंगे.

रेखा माथुर ने बताया कि इस वर्ष आबकारी नीति में बदलाव हुआ है और पहले से धरोहर राशि आधी हो गई है. पहले आठ प्रतिशत राशि ली जाती थी, जिसे सरकार ने अब चार प्रतिशत कर दी है. साथ ही यह भी बदलाव किया है कि किसी ठेकेदार अथवा दूकान पर शराब की बिक्री नहीं हो रही है. तो वह अपने नजदीकी दुकानदार को शराब ट्रांसफर कर सकेगा.

जिला आबकार अधिकारी ने बताया कि आबकारी और मद्य-संयम नीति वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा की वार्षिक लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए तक की 2 हजार रुपए बढ़ कर 23 हजार से 25 हजार रुपए हो गई है. इसी प्रकार 10 लाख से अधिक की वार्षिक लाइसेंस फीस वाली दूकान 2 हजार रुपए बढ़ कर 28 हजार से 30 हजार रुपए हो गई.

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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि धरोहर राशि में ईपीए राशि की 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई है. साथ ही लोकेशन की स्वीकति का सरलीकरण वर्ष 2019-20 में संचालित मदिरा की दूकान/गोदाम की लोकेशन वर्ष 2020-21 के लिए भी वहीं लोकेशन रखी जाती है, तो उस दुकान/गोदान की लोकेशन स्वीकृत नहीं करवानी पड़ेगी. वहीं वो लोकेशन स्वत: ही स्वीकृत मानी जायेगी.

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