चित्तौड़गढ़. जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में जिला प्रशासन कोरोना महामारी रोकथाम के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है. अधिक से अधिक सैंमलिंग, डिटेल में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, संक्रमितों को होम आइसोलेट करना, आवश्यक होने पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन करना, कोरोना गाइडलाइन्स की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया जा रहा है. वहीं गाइडलाइन्स की अवहेलना करने वालों पर ठोस कार्रवाई कर जुर्माना और कई प्रतिष्ठानों को सीज भी किया गया है. इसी बीच गृह विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है.
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राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब 16 से 30 अप्रैल तक राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. आदेश के अनुसार कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद होंगे.
नई गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत 16 अप्रैल को शहर में अनाउंसमेंट कराते हुए लोगों से सहयोग की अपील की जाएगी. वही अवहेलना करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती बरते जाने की योजना बनाई गई है.
वहीं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने गुरुवार को विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ ग्रामीण विकास सभागार में कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में व्यापारियों द्वारा सप्ताह में एक दिवस के लिए स्वैच्छिक बंद रखने को लेकर विचार-विमर्श किया गया. वहीं सतर्कता दल ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करे पर प्रताप नगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थिति कबाड़ की दुकान पर कार्रवाई की.