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चित्तौड़गढ़ : जिले के 3 निकायों में आम चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित, होर्डिंग हटाने के दिशा निर्देश

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका आम चुनाव 2021 के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिका कपासन, बेगूं और बड़ी सादड़ी के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया है. साथ ही इन निकायों में चुनाव प्रचार से संबंधित होर्डिंग हटाने के भी दिशा निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए हैं.

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चित्तौड़गढ़ में तीन निकायों में नगर पालिका आम चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित, होर्डिंग हटाने के दिए गए दिशा निर्देश

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Published : Jan 6, 2021, 2:21 PM IST

चित्तौड़गढ़. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम चुनाव 2021 के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिका कपासन, बेगूं और बड़ी सादड़ी के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. साथ ही इन निकायों में होर्डिंग के साथ ही चुनाव प्रचार सामग्री हटाने के भी निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निकाय सदस्य पद पार्षद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 11 जनवरी, 2021 सोमवार को, तो वहीं नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2021 शुक्रवार के दिन है. नामांकन प्रत्येक दिवस को सुबह 10.30 से अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संमीक्षा 16 जनवरी, 2021 शनिवार को प्रातः 10.30 बजे से होगी, वहीं अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 19 जनवरी, 2021 मंगलवार अपराह्न तीन बजे तक होगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी, 2021 सोमवार को होगा.

सदस्य पद मतदान के लिए मतदान 28 जनवरी, 2021 गुरुवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा और मतगणना 31 जनवरी, 2021 रविवार को प्रातः 9 बजे से होगी. इधर, नगरपालिका आम चुनाव 2021 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरपालिका कपासन, बेगूं और बड़ी सादड़ी में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

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इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी केके शर्मा ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास अधिकारी पंचायत समिति कपासन, बेगूं और बडी़ सादड़ी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कपासन, बेगूं और बड़ी सादड़ी, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और उप निदेशक डीओआईटी को पत्र के माध्यम द्वारा निर्देश दिए है, कि आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं. यदि लगाए हुए हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाए.

इसके साथ ही इसकी पालना रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें. साथ ही सांसद और विधायक कोटे से उक्तानुसार नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न वाटर टेंकर, एम्बुलेंस पर लिखे सांसद और विधायक के नामों को कवर से ढकना करवाया जाना सुनिश्चित् करे.

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