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चित्तौड़गढ़: लूट के मामले में चार अभियुक्त दोषी, 6 साल की कठोर कारावास की सजा

एसीजेएम कोर्ट डूंगला के अभियोजन अधिकारी आशीष शर्मा ने बताया कि डूंगला थाना इलाके में यह घटना हुई थी. इसमें किशन करेरी के पास खेत पर बनी झोंपड़ी में रहने वाले परिवार की सदस्य मांगीबाई पत्नी मांगीलाल भील से मारपीट कर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था.

चित्तौड़गढ़ न्यूज , राजस्थान न्यूज
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Published : Sep 29, 2021, 7:57 PM IST

चित्तौड़गढ़. जिले के डूंगला थाना इलाके में आने वाले किशन करेरी- भोपजी का खेड़ा मोड पर खेत पर बनी झोंपड़ी में रहने वाली वृद्धा के साथ हुई लूट के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगला सुंदरलाल खारोल ने चार अभियुक्त को दोषी पाया है. मामले में न्यायालय ने इन्हें छह वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

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एसीजेएम कोर्ट डूंगला के अभियोजन अधिकारी आशीष शर्मा ने बताया कि डूंगला थाना इलाके में यह घटना हुई थी. इसमें किशन करेरी के पास खेत पर बनी झोंपड़ी में रहने वाले परिवार की सदस्य मांगीबाई पत्नी मांगीलाल भील से मारपीट कर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था.

बदमाश चांदी की कड़िया लूट कर ले गए थे

बदमाश चांदी की कड़िया लूट कर ले गए थे.प्रार्थी की रिपोर्ट पर डूंगला थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में अनुसन्धान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले में एसीजेएम डूंगला के न्यायाधीश ने सुंदरलाल खारोल ने भादसोड़ा निवासी गणेश पुत्र रामलाल उर्फ रामा व मदन उर्फ वदन पुत्र रामलाल उर्फ रामा, उदयपुर जिले के साकरोदा निवासी लोकेश उर्फ लोगर और खेमली निवासी गणेश पुत्र छगन को दोषी करार दिया. न्यायालय ने चारों अभियुक्त को 6 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

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