चित्तौड़गढ़:डोडाचूरा तस्करी केस (dodachura smuggling case) में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज (Case registered under NDPS Act) मामले में गुरुवार को विशेष कोर्ट क्रम संख्या 2 में सुनवाई हुई. इस दौरान कार्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह मामला साल 2013 का है.
विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र दशोरा ने बताया कि 20 दिसंबर, 2013 को डूंगला के तत्कालीन थानाधिकारी भेरूलाल राव ने मुखबिर की सूचना पर कटेरा मोड़ पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान बड़ीसादड़ी की ओर जा रहे एक अल्टो कार को पुलिस ने रोका. जिसके बाद चालक ने अपना परिचय डूंगला थाना क्षेत्र निवासी किशन लाल मीणा का बताया. पुलिस टीम ने चालक को नोटिस देकर कार की तलाशी ली तो उसमें से प्लास्टिक के 4 कट्टों में करीब 91 किलो डोडाचूरा पाया गया. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी किशन मीणा को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.