चित्तौड़गढ़.महानिदेशालय कारागार जयपुर के महानिदेशक व महानिरीक्षक राजीव दासोत ने 16 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ बंदियों को उनके परिजनों, मित्रों व अधिवक्ताओं से मिलने का आदेश जारी किया है. करीब 11 माह बाद जेल में मुलाकात शुरू हो रही है. जेल मुख्यालय ने कोविड़ नियमों की पालना के साथ ही मुलाकात को लेकर भी नए नियम लागू किए हैं.
आदेश में मुलाकात के समय में कटौती की गई है, जिसके तहत मात्र 15 मिनिट का समय कर दिया है. जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के चलते सरकार ने बंदियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए रोक लगाई गई थी. ऐसे में प्रदेश की जेलों में आखिरी बार 24 मार्च को मुलाकात हुई थी. कारागृह में निरूद्ध बंदी एवं उनके परिजन के लिए मुलाकात भी आवश्यक है. लेकिन, वर्तमान में अभी तक कोविड-19 का प्रभाव पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है.
परिजन व बंदी भी लंबे समय से मुलाकात शुरू करने की मांग जेल प्रशासन से कर रहे थे. ऐसे में जेल मुख्यालय ने कोविड-19 केे समाप्त होने तक बंदियों से परिजनों, मित्रों, अधिवक्ताओं की मुलाकात के संबंध में नए आदेश दिए गए. नए आदेशानुसार 16 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ बन्दियों को परिजनों से मिलने दिया जाएगा. शर्तो के अनुसार, विचाराधीन बंदी की 15 दिवस में एक बार, दंडित बंदी की माह में एक बार मुलाकात करवाई जाएगी. केंद्रीय कारागृह में पूर्व निर्धारित 6 दिवस (सोमवार को छोड़ कर) और जिला व उप कारागृह में पूर्व निर्धारित 4 दिन (रविवार, मंगलवार बुधवार व शनिवार) को मुलाकात करवाई जाएगी.