चित्तौड़गढ़. बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ की ओर से जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ से महिला बंदी के एक 6 वर्षीय पुत्र को जेल अधीक्षक से देख-रेख एवं संरक्षण में प्राप्त किया है. बालक के माता पिता दोनों जेल में बंदी हैं. बालक की उम्र 6 वर्ष हो चुकी है.
जेल नियमों के तहत 6 वर्ष से अधिक के बालक को जेल में नहीं रखा जा सकता. इसके लिए जिला कारागृह के अधीक्षक ने गत 25 मार्च को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को पत्र लिखकर बालक को देख रेख और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करने का आग्रह किया था. इस पर बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ में बंदी महिला को समझाया कि बालक को उसकी शिक्षा-दीक्षा देख-रेख एवं संरक्षण के लिए उसे अपने साथ कारागृह में रखना बालक के हित में नहीं है.
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