चित्तौड़गढ़.विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास (Woman raped in Chittorgarh) और अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को प्रति कर राशि पाने का हकदार मानते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने के आदेश दिए गए. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने यह फैसला सुनाया.
लोक अभियोजक शर्मा के अनुसार 18 जून 2021 को एक विवाहिता ने गंगरार पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार उसका पति दोपहर में खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था. इसी दौरान गांव का ही एक युवक ने घर मे घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने इस संबंध में किसी को बताने पर पीड़िता को बच्चों सहित जान से मारने की भी धमकी दी.