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चित्तौड़गढ़: हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास - Murder crime news chittorgarh

8 अप्रैल, 2017 को हुई एक हत्या के मामले में सजा का एलान करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Jul 29, 2020, 9:40 PM IST

चित्तौड़गढ़. जिले में हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 चित्तौड़गढ़ संजय कुमार भटनागर ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया.

अभियुक्त को आजीवन कारावास

अपर लोक अभियोजक अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि 9 अप्रैल, 2017 को परिवादी लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल रैगर निवासी बोराव थाना भैंसरोडगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज की थी. इसमें बताया कि 8 अप्रैल, 2017 की रात 8 बजे गुवाडी में शंकरलाल पुत्र मेघा रैगर ने आकर बताया की भंवरलाल के साथ भगवान पुत्र छोगा रैगर निवासी बोराव थाना भैंसरोडगढ़ ने लकड़ी से बाडे में मारपीट की. इससे घायल होकर भंवरलाल बाड़े में पड़ा हुआ है.

इस पर प्रार्थी ने वहां जाकर देखा कि भंवरलाल को सिर, हाथ और पैरों पर चोट लगी हुई थी. भंवरलाल को रावतभाटा अस्पताल ले गए, जहां से कोटा रेफर किया गया. यहां उपचार के दौरान 9 अप्रैल को भंवर लाल की मृत्यु हो गई. परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना भैंसरोडगढ में आरोपी भगवानलाल के विरुद्ध मामला दर्ज लिया.

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अभियुक्त भगवानलाल को गिरफ्तार भैंसरोड़गढ़ थानाधिकारी की ओर से चालान विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया है. प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से 14 गवाह और 34 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 चित्तौड़गढ़ संजय कुमार भटनागर ने अभियोजन और बचाव पक्ष की और से बहस सुनने के बाद, अभियुक्त भगवानलाल पुत्र छोगा रैगर निवासी बोराव थाना भैंसरोडगढ़ को मृतक भंवरलाल की हत्या करने के मामले ने दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास और 10 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया.

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