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बैंक मैनेजर दंपति सहित 4 को कारावास, ऐसे हड़पी थी रकम

एफडी को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर मिलने वाले ब्याज को हड़पने के केस में एसबीबीजे बैंक मैनेजर दंपति सहित 4 को कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 14, 2019, 8:03 AM IST

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जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने एफडी को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर मिलने वाले ब्याज को हड़पने के केस में एसबीबीजे की सी स्कीम शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक संदीप कुमार और गांधी नगर शाखा की प्रबन्धक प्रणति को 3 साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर पचास- पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि अदालत ने लाभार्थी अनुज भटनागर, अनूप गुप्ता को एक ही साल की सजा दी है.अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि संदीप कुमार और उसकी पत्नी प्रणति ने मिलकर 31 मार्च 1999 से 21 अगस्त 1999 तक गांधी नगर शाखा से सी स्कीम शाखा में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की एफडी ट्रांसफर कर दी.

जबकि इससे मिलने वाले 5 लाख 43 हजार रुपए की ब्याज राशि को अनुज भटनागर और अनूप के खाते में डाल दिए. अभियुक्तों ने इसके लिए जाली क्रेडिट एडवाइज भी बनाई. प्रकरण को लेकर 16 जनवरी 2001 को बैंक प्रशासन की ओर से सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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