जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश RPSC की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए दिए.
अपील में आरपीएससी की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 23 अप्रैल को आदेश जारी कर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 11 और 22 को डिलीट कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे. जबकि आयोग ने अदालती आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी से ही प्रश्नों की जांच कराई थी. कमेटी की सिफारिश के बाद ही यह परिणाम जारी किया गया था.