राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

एकलपीठ का आदेश रद्द, RAS प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम नहीं होगा जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द कर दिया है.

By

Published : May 29, 2019, 9:26 AM IST

RAS प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम नहीं होगा जारी

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश RPSC की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए दिए.

अपील में आरपीएससी की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 23 अप्रैल को आदेश जारी कर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 11 और 22 को डिलीट कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे. जबकि आयोग ने अदालती आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी से ही प्रश्नों की जांच कराई थी. कमेटी की सिफारिश के बाद ही यह परिणाम जारी किया गया था.

RAS प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम नहीं होगा जारी

ऐसे में एकलपीठ को मामले में दखल देने का अधिकार नहीं था. इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे पक्षकारों की ओर से कहा गया कि विशेषज्ञ कमेटी की सदस्य की ओर से लिखी पुस्तक में बताए जवाब को ही याचिकाकर्ताओं ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा था.

वहीं विशेषज्ञ कमेटी की सदस्य ने यह माना कि पुस्तक में उन्होंने जवाब गलत दिया था. ऐसे में प्रश्न को डिलीट करने का एकलपीठ का आदेश सही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details