जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अनपढ़ वाहन चालक सड़क और हाईवे पर लगे संकेतों को नहीं समझ पाते हैं. ऐसे चालक राहगीरों के लिए खतरा होते हैं. ऐसे में इन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सहित अन्य अनपढ़ चालकों को जारी किए गए एलएमवी लाइसेंस वापस लिए जाएं. इसके साथ ही अदालत ने 15 जुलाई को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो न केवल लाइसेंस धारकों, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी होनी चाहिए. अदालत ने परिवहन प्राधिकारियों को कहा है कि वह इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें और उन्हें अनपढ़ वाहन चालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि उसे वर्ष 2006 में एलएमवी श्रेणी का वाहन लाइसेंस जारी किया गया था. उसने माल वाहन के लाइसेंस के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने लाइसेंस के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त होने का हवाला देते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया. याचिका में गुहार लगाई कि उसे माल वाहन का लाइसेंस जारी किया जाए. अदालत के सामने याचिकाकर्ता के अनपढ़ होने की बात आने पर अदालत ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस वापस लेने को कहा है.
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