जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल्स में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा क्लैट 2019 में विवादित प्रश्न पूछने पर क्लैट कंसोर्टियम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश सोमवार को रोचित बाकलीवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि नेशनल लॉ स्कूल्स में पंचवर्षीय लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए गत 26 मई को क्लेट परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें एक प्रश्न पूछा गया कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है. परीक्षा आयोजनकर्ता ने इसका जवाब कॉरपोरेट गवर्नेंस मानते हुए उत्तर कुंजी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड देने वाली संस्था से इस बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि यह पुरस्कार कॉरपोरेट गवर्नेंस के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के क्षेत्र में दिया जाता है.
इसके बावजूद परीक्षा आयोजनकर्ता ने इसका उत्तर सिर्फ कारपोरेट गवर्नेंस ही माना, जबकि दूसरे उत्तर का विकल्प भी वैकल्पिक उत्तरों में मौजूद था. जिसके चलते याचिकाकर्ता का एक प्रश्न गलत माना गया और ना केवल उसे एक अंक कम मिला, बल्कि चौथाई अंक भी काटा गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा आयोजनकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.