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देश में राजस्थान में पहली बार सहकारिता क्षेत्र में पेपरलेस होगा ऋण वितरण, 3 जून से होगा पंजीयन - process of crop loan distribution

राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाएगा और सहकारिता विभाग सहकारी फसली ऋण पोर्टल से पहले चरण की शुरुआत करने जा रहा है.

देश में राजस्थान में पहली बार सहकारिता क्षेत्र में पेपरलेस होगा ऋण वितरण

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Published : Jun 3, 2019, 9:56 AM IST

जयपुर. सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण 3 जून से शुरू होगा. योजना के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं बहुउद्देशीय कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण का वितरण ऑनलाइन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पैक्स/लैंपस एवं सहकारी बैंक की शाखाओं के स्तर से किया जा रहा है.

फसली ऋण वितरण की नई योजना के अनुसार किसान को समिति या ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा. पंजीयन बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. सदस्य किसान फसली ऋण बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात डिजिटल मेंबर रजिस्टर (डीएमआर) के माध्यम से वितरित किया जाएगा. विभाग ने सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है.

योजना के प्रथम चरण में नियमित फसली ऋण चुकाने वाले 25 लाख सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति से निर्धारित आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त होगा. इसमें किसान आवश्यक सूचनाएं भरकर किसी भी समिति या ई मित्र केंद्र से सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन कराएगा. पंजीयन के समय किसान को आधार नंबर देना होगा.

पंजीयन के दौरान किसान द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ऋण माफी योजना 2018 एवं 2019 के लाभांवित किसान के ऋण माफी का पोर्टल पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण होगा. यदि किसान अवधि पार ऋणी सदस्य है या नया सदस्य बना है तो उसको दूसरे चरण में पंजीयन होगा. किसान का पंजीयन होने पर उसके अधिकृत मोबाइल पर मैसेज से सूचित किया जाएगा तथा रसीद दी जाएगी. इस पर यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा. इस क्रमांक का उपयोग किसान द्वारा भविष्य में समिति या बैंक से व्यवहार के लिए कर सकते हैं.

देश में राजस्थान में पहली बार सहकारिता क्षेत्र में पेपरलेस होगा ऋण वितरण

साख सीमा ऑनलाइन होगी स्वीकृत
किसान को अल्पकालीन फसली ऋण की अधिकतम साख सीमा एवं ब्याज दर आकर एवं शीर्ष सहकारी बैंक की तय नीति के अनुसार होगी. पंजीकृत किसान की अधिकतम साख सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार निर्धारित मापदंड, आवेदक की भूमि आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल के लिए पृथक पृथक सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर स्वतः स्वीकृत होगी. स्वीकृत अधिकतम साख सीमा में 5 वर्ष के लिए मान्य होगी.

ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी (जीआरए) करेगी परीक्षण
पंजीकृत किसान की अधिकतम साख सीमा स्वीकृति या अस्वीकृति के समस्त कार्यवाही समिति को 10 दिन में पूरी करनी होगी. 10 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर समस्त पंजीकृत आवेदकों की एमसीएल स्वीकृत मानकर कर बैंक शाखा आगे की कार्रवाई करेगी.
समिति द्वारा जिन पंजीकृत किसान आवेदकों की अधिकतम साख सीमा बंध में असहमति प्राप्त होगी. ऐसे आवेदकों के परीक्षण के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक शाखा स्तर पर जीआरए नियुक्ति की जाएगी। जीआरए प्रकरणों का परीक्षण कर समिति को युक्तियुक्त अभिशंसा करेगी.

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज
अल्पकालीन फसली ऋण के लिए आवेदन करने से पहले किसान को समिति का सदस्य होना जरूरी है और पंजीयन के लिए किसान का आधार नंबर जिस सहकारी बैंक में किसान का बचत खाता है. उसका खाता संख्या, बैंक शाखा का आईएफएससी नंबर की आवश्यकता होगी. इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में किसान के नाम से जमाबंदी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का विवरण, रबी एवं खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल का विवरण, समिति तथा अन्य बैंक में संस्थाओं से लिए गए या स्वीकृत हुए ऋण की जानकारी दर्ज कराई जाएगी.

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक इंदर सिंह ने बताया कि पहले ऋण बांटने का काम मैनुअली किया जाता था जिसमें कमियां रह जाती थी और किसानों को भी भागदौड़ करनी पड़ती थी. समय के साथ चलने के लिए और किसानों को भागदौड़ से बचाने के लिए अब किसानों को फसली ऋण देने का काम पेपरलेस किया जाएगा इसके लिए उन्हें ग्राम सेवा सहकारी समिति या ईमित्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसकी सूचना उन्हें मोबाइल पर भी मिलेगी और एक रसीद भी दी जाएगी और पैसा उनके खाते में सीधा ही ट्रांसफर होगा. इसके लिए किसानों को दस्तावेज भी ऑनलाइन ही जमा कराने होंगे.

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