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10 वर्षीय बेटी के दुष्कर्मी पिता को अंतिम सांस तक कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा

पिछले साल की शुरूआत में बूंदी के डाबी क्षेत्र में एक पिता के अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. गुरुवार को इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को अंतिम सांस तक कारावास और 40 हजार रुपए के अ​र्थदंड की सजा सुनाई.

Rapist father sentenced to life imprisonment
दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

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Published : Jan 20, 2022, 9:28 PM IST

बूंदी. 10 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में मध्‍य प्रदेश के 35 वर्षीय आरोपी पिता को बूंदी की पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने अंतिम सांस तक कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

एसपी जय यादव ने बताया कि पिछले साल 21 जनवरी को थाना डाबी अंतर्गत लांबाखोह निवासी पिता पर उसकी 10 वर्षीय से लगातार शारीरिक शोषण किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था. इस पर पॉक्सो एक्ट एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर डीएसपी महिला अनुसंधान सेल नारायणलाल विश्नोई ने जांच शुरू की.

पढ़ें:जयपुर: दुष्कर्मी सौतेले पिता को आजीवन कारावास

नाबालिग का मेडिकल मुआयना करवा बाल कल्‍याण समिति को सौंपा गया. जिला पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में प्रभावी अनुसंधान कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चालान न्‍यायालय में पेश किया गया. केस ऑफिसर स्‍कीम में चयन कर थानाधिकारी डाबी महेश कुमार को केस ऑफिसर नियुक्‍त कर मामले में गवाहों की समय पर उपस्‍थिति व अभियोजन साक्ष्‍य करवायी गई. गुरुवार को इस प्रकरण में आरोपी पिता को न्‍यायालय पॉक्सो नम्‍बर 2 ने दुष्कर्मी पिता को अंतिम सांस तक कारावास व 40, 000 रुपए जुर्माना से दंडित किया.

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