बूंदी. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला बूंदी के लाखेरी क्षेत्र का है, जहां आरोपी पीड़िता को घर से भगाकर गुजरात के बड़ोदरा ले गया था.
दोषी को 20 साल की सजा : विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी नयापुरा लाखेरी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माने से दण्डित किया है. मामला 28 मार्च 2023 का है, पीड़िता के पिता ने लाखेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि वह खाना बनाने का काम करता है, और घटना के दिन वह रात को इंदरगढ़ माताजी के भंडारे में खाना बनाने के लिए गया हुआ था. रात को उसकी पत्नी, बेटी और अन्य बच्चे खाना खाकर सो गए. रात के करीब 2 बजे उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई. उसकी पत्नी ने उसे फोन करके बताया कि बेटी घर पर नहीं है. आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लगा. उसने रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ की तो कुछ भी पता नहीं चला.