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दो सगी बहनों के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, तीन साल पहले चाकू से 21 वार कर की थी हत्या - ADJ court 2 judgement in murder case

बूंदी के तालेड़ा में दो सगी बहनों की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Murderer of 2 sisters sentenced for life in Bundi
हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 7, 2023, 10:47 PM IST

बूंदी. तीन साल पहले तालेड़ा में साइको किलर की तर्ज पर की गई दो बहनों की हत्या के मामले में बूंदी एडीजे कोर्ट 2 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फरियादी की पैरवी कर रहे एडवोकेट महेश गौतम व सुरेश बेनीवाल ने बताया कि गुरुवार को खुले न्यायालय में बूंदी एडीजे कोर्ट 2 की न्यायाधीश ललिता शर्मा ने दो सगी बहनों पूजा गोस्वामी और प्रियंका गोस्वामी की हत्या के आरोप में तालेड़ा निवासी आरोपी महेश उर्फ पप्पू तेली को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. मामलें में पैरवी करते हुए एडवोकेट महेश गौतम व सुरेश बेनीवाल ने कोर्ट में 26 गवाह और 56 दस्तावेज प्रस्तुत किए.

मृतका पर किए थे चाकू के 21 वार:गौरतलब है कि तीन वर्ष पूर्व 21 मार्च, 2020 को दोपहर 3 बजे तालेड़ा कस्बे में घर से कोचिंग जा रही दो सगी बहनों पूजा गोस्वामी (24 वर्ष) और प्रियंका गोस्वामी (22 वर्ष) को सिरफिरे युवक ने रास्ते में रोककर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. इस घटना के दौरान आरोपी ने मृतकाओं की बड़ी बहन रेखा गोस्वामी पर भी चाकू से बार किए थे.

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मृतका पूजा गोस्वामी के चाकू के 21 वार होने से मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जबकी प्रियंका गोस्वामी को गंभीर हालात में कोटा मेडिकल कॉलेज रैफर किया. जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. मृतका की बहन ने तालेड़ा थाने में सौंपी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से उसकी छोटी बहन पूजा का पीछा कर रहा था और घटना के 3-4 दिन पहले कोचिंग क्लासेज में थप्पड़ भी मार दिया था.

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न्याय की मांग को लेकर किया था तालेड़ा थाने का घेराव: घटना के विरोध में न्याय की मांग को लेकर तालेड़ा थाने का घेराव करते हुए रूपेश शर्मा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी मृतकाओं के पिता रमेश गोस्वामी और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे. जहां घटना के बाद माहौल गरमाता देख आईजी रविदत्त गौड़ तालेड़ा थाने पहुंचे. घटना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को घटना का शीघ्र खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने के दिशा-निर्देश दिए थे. आईजी से मिलने के दौरान पीड़िता के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर पिता रमेश रोने लगे. मामले में स्थानीय वकीलों ने रोष जताते हुए आरोपी महेश तेली की ओर से किसी भी तरह की पैरवी करने से इंकार किया था.

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