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ग्रीन जोन में है बूंदी... सोमवार से खुलेंगे बाजार...सोशल डिस्टेंसिग और मास्क का रखना होगा ख्याल

बूंदी जिला ग्रीन जोन में है. इसके के चलते बूंदी जिला कलेक्टर ने 4 मई से बाजार खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. बाजार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलेंगे. पान-गुटके की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी. वहीं, बाकी सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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Published : May 3, 2020, 6:32 PM IST

बूंदी न्यूज़, Green Zone District
ग्रीन जोन के जिले बूंदी के बाजार सोमवार से खुलेंगे

बूंदी. राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कई हॉट स्पॉट बन गए हैं. वहीं, राजस्थान के कुछ जिले ऐसे भी हैं, जो ग्रीन जोन में शामिल है. इन ग्रीन जोन के लिए राज्य सरकार ने शनिवार देर रात लॉकडाउन-3 के तहत एडवाइजरी जारी की है. बूंदी में भी एडवाइजरी लागू कर दी गई है.

बूंदी जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और एसपी शिवराज मीना ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 4 मई से बूंदी जिले के सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी जा रही है. सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शहर के बाजार खुले रहेंगे. उन्होंने कहा कि पान -गुटके की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी. वहीं, बाकी सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जो नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ग्रीन जोन के जिले बूंदी के बाजार सोमवार से खुलेंगे

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गौरतलब है कि बूंदी में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज सामने नहीं आया है. बूंदी के सटे जिले कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर में लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं. ऐसे में बूंदी जिले में कोरोना वॉरियर्स की मुस्तैदी के चलते कोरोना वायरस नहीं आ सका है. साथ ही बूंदी वासियों की सजगता और जागरूकता के चलते भी बूंदी ग्रीन जोन में है. बूंदी में बाजारों के खोलने के आदेश जारी होने से बूंदी के व्यापारियों को भी राहत महसूस हुई है.

इन दुकानों पर होगी छूट, लेकन होगी पुलिस की नजर

सैलून, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप, कपड़े की दुकानें, फैंसी स्टोर, बेकरी और शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं. यहां पर दुकानदार और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी. हर दुकान पर 6 फीट की दूरी रखनी होगी. खाद्य सामग्री वाली दुकानों (जैसे- कचौरी, चाय और मिठाई की दुकानें) पर पैकिंग व्यवस्था लागू की जाएगी. शहर में इन दुकानों पर पुलिस निगरानी रखेगी और जो लोग इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा.

बाइक, कार और रोडवेज बसों को भी मिली अनुमति

प्रशासन ने जिले में साइकिल, बाइक और कार चलाने की भी अनुमति प्रदान की है. वहीं 50 फीसदी छूट के साथ जिले की रोडवेज बसों को भी जाने की अनुमति दी है. यह सभी छूट केवल जिले में ही लागू रहेगी. बाकी दूसरे जोन में प्रशासन की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकेगा. साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों को करने की भी प्रशासन ने अनुमति दी है.

चूक हुई तो नहीं मिलेगी छूट, कलेक्टर ने किया आगाह

बूंदी जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बूंदी की जनता से सहयोग मांगा है कि वो ग्रीन जोन में प्रशासन द्वारा जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन करें और बूंदी को ग्रीन जोन में ही रहने दें. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये सारी सुविधा जनता से छीन ली जाएगी. ऐसे में उन्होंने सावधानी बरतने और अपना ख्याल रखने के लिए कहा है.

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