राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

बूंदी में आबकारी विभाग ने फिर निकाली शराब दुकानों की लॉटरी...जानें - Lottery for wine shops

बूंदी में मंगलवार को आबकारी विभाग की ओर से 4 शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई. लॉकडाउन की वजह से जिले की 7 अहम दुकानों पर आवेदन किए गए थे, लेकिन संबंधित अनुज्ञा धारियों ने दुकानों को रिसीव नहीं किया. जिसके चलते नीलामी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ी. 7 में से 4 दुकानों के लिए आवेदन निकाले गए है, शेष 3 दुकानों की फिर से लॉटरी निकाली जाएगी.

bundi news, बूंदी न्यूज, Lottery for wine shops
शराब की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई

By

Published : Jun 30, 2020, 4:15 PM IST

बूंदी.जिले में एक बार फिर आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई है. यहां आवंटन होने के बाद जिले की 7 दुकानों को अनुज्ञा धारियों ने रिसीव नहीं किया था. जिसके चलते बूंदी आबकारी विभाग ने उन सबके अनुज्ञा धारी पत्रों को निरस्त कर दिया. ऐसे में फिर से नीलामी प्रक्रिया के लिए निविदा को जारी किया गया.

शराब की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई

बता दें कि निविदा जिले की 7 दुकानों के लिए निकाली गई थी, लेकिन केवल 4 दुकानों के लिए 32 आवेदन आए थे. जिनमें से उनके सत्यापन करने के बाद 9 आवेदन बचे. ऐसे में मंगलवार को जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा की मौजूदगी में आबकारी विभाग की ओर से 4 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई. जिनमें रिजर्व और सामान्य दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. बाकी 3 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अभी बाकी है. जिसकी रिपोर्ट बूंदी आबकारी विभाग ने प्रदेश आबकारी विभाग को भेज दी है. अब जल्द ही जयपुर से निविदा जारी होने के बाद बाकी बचे 3 दुकानों के आवेदन और लॉटरी निकाली जाएंगी.

ये पढ़ें:ग्रामीण योद्धाः कोरोना से ऐसे निपटा बूंदी का यह गांव...

बूंदी आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने बताया कि लॉकडाउन लग जाने के कारण उस समय दुकानें बंद रहीं. ऐसे में शराब ठेकेदारों ने दुकानों को रिसीव नहीं किया. जिले की 7 बड़ी दुकान है जिनका करीब 50-50 लाख रुपए से ऊपर के टर्न ओवर होता है, उनके दुकानदारों ने दुकानों को रिसीव नहीं किया. इस कारण उन अनुज्ञा पत्रों को निरस्त कर फिर से इन दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया को निकाली गई है. 4 दुकानों की लॉटरी निकाली गई है. बाकी 3 दुकानों की लॉटरी प्रदेश के आबकारी विभाग के आदेश के आने के बाद की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details