बूंदी. नगर परिषद सभापति मधु नुवाल द्वारा शहर में इन दिनों आवारा नंदी को सड़कों से उठाने का अभियान चलाया हुआ है. लेकिन जिस तरीके से गौशाला एवं नगर परिषद के कर्मचारी आवारा नंदी को पकड़ने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उससे पशु क्रूरता मानते हुए आहत होकर गौ भक्तों ने नगर परिषद सभापति व आयुक्त के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाने की मांग की है. विरोध करने पहुंचे तो गौ भक्तों के विरुद्ध नगर परिषद आयुक्त ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज करवाने के साथ ही मामला आमने-सामने का हो गया है.
मधु नुवाल इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं. सभापति ने शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंश से होने वाले नुकसान को देखते हुए गोवंश को नैनवा रोड स्थित बड़ा रामद्वारा गौशाला में शिफ्ट करने का बीड़ा उठा रखा है. इन गोवंशो को गौशालाओं में जिन में पहले से ही क्षमता से अधिक गोवंश भरे हुए हैं. उनमें छोड़ने की जगह इनके स्थाई समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा. बूंदी में वन विभाग के कार्यालय के सामने कायन हाउस के लिए भूमि आवंटित हो रखी है. जिस पर कायन हाउस या सरकारी गौशाला बनाई जाकर शहर के गोवंश को वहां शिफ्ट कर इस समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है.
वहीं 2016 में तत्कालीन जिला ने अस्तौली के निकट 30 बीघा जमीन सरकारी गौशाला के लिए आवंटन का प्रस्ताव भी राजस्व विभाग भेजा जा चुका है. जिस पर भी नगर परिषद सभापति ध्यान दें तो 30 बीघा जमीन में बड़ी मात्रा में शहर के गोवंश को शिफ्ट किया जा सकता है. इन दोनों ही जमीनों के लिए गौ भक्त गोपाल माहेश्वरी एवं उनकी टीम ने लंबी जंग लड़ी है. जिसे भुलाया नहीं जा सकता. बहरहाल शहर से गोवंश को नैनवां रोड स्थित बड़ा रामद्वारा गौशाला में शिफ्ट करने का कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है. लेकिन गत रात्रि रात को एक घायल नंदी को नगर परिषद के ठेकेदार जबरन वाहन में चढ़ा रहे थे जिसका कुछ गो भक्तों ने विरोध किया तो यह ठेकेदार व कुछ अन्य लोग गौ भक्तों से उलझ पड़े.
गो भक्तों का घायल नंदी को अन्यत्र कहीं नहीं ले जाने की बात कहना नगर परिषद के कार्मिकों एवं ठेकेदार को इतना नागवार गुजरा कि वह उन गो भक्तों से उलझ पड़े और हद तो तब हो गई जब बिना किसी स्वार्थ के बूंदी में घायल एवं बीमार गौवंश की सेवा करने वाले गौ भक्त गोपाल माहेश्वरी एवं गोपाल गो सेवा संस्थान से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त द्वारा बूंदी कोतवाली में राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया.
बूंदी नगर परिषद द्वारा शहर से गोवंश के परिवहन के लिए चयनित ठेकेदार भी गो भक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक काम नहीं करने पर अड़ गया। गोपाल गो सेवा संस्थान की ओर से भी जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपकर नगर परिषद सभापति एवं आयुक्त तथा गोवंश को एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995, मोटर वाहन अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध कारित करने पर मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है.