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45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू, जिला कलेक्टर ने की ये अपील...

बूंदी जिले में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार से 45 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति का टीकाकरण शुरू हो गया है. यहां पर कई सेंटरों पर टीकाकरण कराया जा रहा है. साथ ही जिला प्रशासन में आज से पूरे जिले भर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत कर दी है.

Corona Vaccination in Bundi, Corona Vaccination in Rajasthan
45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू

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Published : Apr 1, 2021, 12:30 PM IST

बूंदी. जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संचालित टीकाकरण अभियान में गुरुवार से 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू हो गया है. बूंदी शहर में चैगान गेट स्कूल, बूंदी चिकित्सालय की एमसीएच विंग, रेडक्रास, यूपीएचसी रजतगृह, बालचंदपाडा, खोजागेट स्कूल, अनुराग नर्सिंग होम में स्थापित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटरों पर इस आयु वर्ग के व्यक्ति टीकाकरण करवा सकेंगे. इसके अलावा जिले के सभी उपखण्डों की सीएचसी एवं पीएचसी पर भी 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण करवा सकेंगे.

परिवार के अन्य सदस्यों को भी साथ लाएं

जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का गुरुवार से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस आयु वर्ग के व्यक्ति स्वयं टीकाकरण के लिए आएं और साथ में परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लाकर सुरक्षा का टीका लगवाएं. उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है. टीकाकरण से ही संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी.

कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए सख्ती के निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर में आमजन की स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. बूंदी जिले में भी राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी. जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात्रि 9 बजे बंद होंगे. अब कोरोना से बचाव के उपाय नहीं अपनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-डूंगरपुर: जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, 64 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

साथ ही 'नो मास्क नो एन्ट्री' की सख्ती से पालना कराई जाएगी. जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा. ऐसे प्रतिष्ठानों पर जुर्माना एवं इन्हें सीज भी किया जा सकता है. जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं, तो ऐसे विवाह स्थल के संचालक भी जिम्मेदार होंगे, ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा.

बांटे जाएंगे मास्क, अधिकारी करेंगे समझाइश

वैश्विक महामारी कोरोेना वायरस से बचाव, रोकथाम के लिए आमजन के मध्य प्रचार प्रसार के लिए जन आन्दोलन को सफल बनाने के लिए 23 मार्च से 28 अप्रैल तक कोविड-19 जागरूकता गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है. अभियान के तहत जनआन्दोलन के अन्तर्गत 1 अप्रैल को मास्क वितरण टीकाकरण समझाइश एवं हैण्डवाॅश किया जाएगा. 8 अप्रैल को सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों एवं राशन की दुकानों पर सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जाएगा.

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