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बीकानेर में धारा 144 लागू, बिना अनुमति रैली, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध - BJP opposed section 144 in Bikaner

जिला प्रशासन के बीकानेर में धारा 144 के आदेश का भाजपा ने विरोध किया है. पार्टी का कहना है कि वर्तमान में चल रहे धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह का आदेश सरकार की दुर्भावना को प्रदर्शित करती है.

Section 144 in Bikaner
बीकानेर में धारा 144 लागू

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 8, 2023, 7:20 PM IST

बीकानेर.जिला प्रशासन ने बीकानेर में धारा 144 के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान बिना पूर्व सूचना के किसी भी तरह के आयोजन, रैली और जुलूस को लेकर प्रतिबंध रहेगा. अनुमति के बाद ही इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे. हालांकि ये आदेश गत 25 अगस्त को निकाले गए थे. लेकिन इस संबंध में चर्चा आज जोरों पर है. आदेशों सामने आने के बाद अब भाजपा ने इसको लेकर विरोध किया है.

धार्मिक भावना आहत करने का आरोप: भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन आदेशों से प्रशासन और सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा करती है. क्योंकि अभी भादवा का महीना चल रहा है. इस दौरान शहरी और ग्रामीण भक्त जागरणों का आयोजन, पैदल यात्रियों का जत्था चलना और त्योहार पर यात्री देवी-देवताओं के दर्शन के लिए धार्मिक भावनाओं और परंपरा के चलते पैदल मंदिर जाते हैं. ऐसे समय यह आदेश धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं.

पढ़ें:धारा 144 लगाने पर भड़की भाजपा, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने कही ये बड़ी बात

परिवर्तन यात्रा से डरी सरकार: हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा 9 सितम्बर को बीकानेर जिले में प्रवेश करेगी. ऐसे में यात्रा से पहले इस आदेश के सामने आने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा कि यह आदेश आनन-फानन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के निर्देश पर जारी किए गए हैं. क्योंकि भाजपा की परिवर्तन यात्राओं के प्रति जनता के जुड़ाव और उत्साह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार डर गई है. गहलोत सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और धार्मिक आयोजनों, मेलों के समय इस तरह की रोक दुर्भावनापूर्ण रवैया प्रदर्शित करती है.

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