बीकानेर.जिला प्रशासन ने बीकानेर में धारा 144 के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान बिना पूर्व सूचना के किसी भी तरह के आयोजन, रैली और जुलूस को लेकर प्रतिबंध रहेगा. अनुमति के बाद ही इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे. हालांकि ये आदेश गत 25 अगस्त को निकाले गए थे. लेकिन इस संबंध में चर्चा आज जोरों पर है. आदेशों सामने आने के बाद अब भाजपा ने इसको लेकर विरोध किया है.
धार्मिक भावना आहत करने का आरोप: भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन आदेशों से प्रशासन और सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा करती है. क्योंकि अभी भादवा का महीना चल रहा है. इस दौरान शहरी और ग्रामीण भक्त जागरणों का आयोजन, पैदल यात्रियों का जत्था चलना और त्योहार पर यात्री देवी-देवताओं के दर्शन के लिए धार्मिक भावनाओं और परंपरा के चलते पैदल मंदिर जाते हैं. ऐसे समय यह आदेश धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं.