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पीएम मोदी का बीकानेर में रोड शो कल, तैयारी में जुटी भाजपा

Rajasthan Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बीकानेर के दौरे पर आएंगे. यहां उनका रोड शो का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रविवार को राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह भी बीकानेर पहुंचे और स्थानीय नेताओं के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की.

Road show of PM Modi in Bikaner on November 20
पीएम मोदी का बीकानेर में रोड शो कल

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 19, 2023, 5:17 PM IST

बीकानेर.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बीकानेर आएंगे. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी प्रत्याशियों की समर्थन में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री बीकानेर में रोड शो करेंगे. बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट से शहर के गोकुल सर्किल तक प्रधानमंत्री का करीब साढ़े चार किलोमीटर से लंबा रोड शो होगा. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं.

भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री करीब 5 बजे बीकानेर पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो शुरू होगा, जो करीब दो से ढाई घंटे तक चलेगा. प्रधानमंत्री की रोड शो में दो विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम कवर होंगे. प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और आमजन में उत्साह है. बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का रथ अलग होगा और रोड शो दूसरे वाहनों में जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और अन्य नेता शामिल होंगे.

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दौरे को देखते हुए कलेक्टर ने लगाया ये प्रतिबंध: जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बिना किसी सक्षम स्वीकृति और सहमति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है. आदेश अनुसार प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मध्येनजर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. यह आदेश 19 नवंबर रात 10 बजे से 21 नवंबर प्रातः 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा. इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी.

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