बीकानेर. जिले के श्रीडूंगरगढ़ के रिड़ी गांव में करीब 14 साल पुराने एक आपसी विवाद में तीन लोगों की मौत के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 ने 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया है. एक आरोपी की 2014 में मौत हो चुकी है जबकि घटना के वक्त नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. न्यायधीश महावीर प्रसाद महावर ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.
दोषी करार दिए गए 19 लोगों में चार महिलाएं भी शामिल हैं. मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष और राज्य की ओर से एपीपी सम्पूर्णानंद व्यास ने पैरवी की. दरअसल करीब 14 साल पहले 21 जुलाई 2008 में रिड़ी ग्राम पंचायत में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे. जिले के चर्चित हत्याकांड रिड़ी तिहरे हत्याकांड में करीब 14 साल बाद फैसला आया है.