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भीलवाड़ाः प्रदेश में पहली बार सड़क सुरक्षा मानकों की ऑडिट कर बनाए गए चालान - सड़क सुरक्षा मानकों की ऑडिट

भीलवाड़ा में सड़क निर्माण में मानक पूरा नहीं करने के कारण 3 चालान बनाए गए. यह चालान जिले के परिवहन मंत्री के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी ने बनाए.

भीलवाड़ा जिला परिवहन की खबर, Bhilwara district transport news
सड़क सुरक्षा मानकों की ऑडिट कर बनाए गए चालान

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Published : Dec 17, 2020, 11:41 AM IST

भीलवाड़ा.जिले के परिवहन मंत्री के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर सड़क निर्माण में मानक पूरा नहीं करने के कारण 3 चालान बनाए. इस मामले में परिवहन अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है.

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प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और परिवहन आयुक्त के निर्देश पर भीलवाड़ा परिवहन विभाग के उड़न दस्तों ने जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के निर्माणाधीन कंपनी पर लापरवाही और कार्य में देरी पर चालान बनाए.

भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि परिवहन मंत्री और आयुक्त के निर्देश पर हमारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जगदीश बैरवा के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा कार्यालय के 1-1 उड़नदस्तों ने इस कारवाई को अंजाम दिया. टीम में अनिल प्रसाद परिवहन निरीक्षक, सुरेश जांगिड़ परिवहन उप निरीक्षक और श्रीमती शकीला बानो परिवहन उपनिरीक्षक शामिल रहे.

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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के भीलवाड़ा से चितौड़गढ़ खंड की सड़क सुरक्षा मानकों को ऑडिट किया गया. तीन प्रमुख स्थानों जिसमें हमीरगढ़, सोनियाना, गंगरार टोल नाके पर सड़क निर्माण कम्पनी आई.आर.बी लिमिटेड मुम्बई और उसके सब कांट्रेक्टर एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

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कार्रवाई में आईआरसीःएसपीः55-2014 के तहत संनिर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और मानकों का उल्लघंन और वर्क जोन में अप्रूव्ड टेम्प्रेरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के अनुसार सावधानियां न रखने पर सड़क उपयोगकर्ताओं और वर्कर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम,2019 की धारा 198(ए)के तहत कंसेसनर(ग्राही), सब कांट्रेक्टर, स्वतंत्रा अभियंता, डेजीगनेटेट अथोरिटी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगते हुए तीन चालान बनाए.

इस तरह की कार्रवाई संशोधित अधिनियम की यह धारा लागू होने के बाद संभवतया न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में पहली बार हुई. इस दौरान कंसेसनर की ओर से सेफ्टी अधिकारी, टोल जीएम, प्रोजेक्ट हेड आदि साथ रहे.

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