भीलवाड़ा.प्रदेश भर में लगे जन अनुशासन पखवाड़े का व्यापक असर भीलवाड़ा में देखने को मिला. जिसमें बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई जिसकी पूर्ण रूप से शहर भर में पालना करवाई जा रही है. इसके साथ ही शहर भर में पुलिस कर्मियों की ओर से बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चालान बनाकर गाड़ी जब करने की कार्रवाई की जा रही है.
भीलवाड़ा में पुलिस ने काटे लोगों के चालान राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की पहले दिन भीलवाड़ा में सख्ती से पालना करवाई गई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश भर में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजारों में हनुमत दुकानें खुली. इस दौरान भीलवाड़ा शहर के बाजारों में लोगों की भीड़ निकल आई. इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई. हालांकि सुबह पुलिस ने ज्यादा किसी को रोका टोका नहीं लेकिन 11 बजे के बाद से शहर में घूमने वाले लोगों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया जिसके तहत बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान भी बनाए गए.
राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए शहर भर में बेरिगेटिंग लगाकर 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं.
जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है जो 26 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी होगी. इसके तहत कोरोनावायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा जिले में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा.
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अधिकारी की ओर से राजकीय कर्मियों और आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, वन विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग इत्यादि की अपने कार्यस्थल पर सुगमता से पहुंचे इसके जारी किए गए समस्त पास और कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयाध्यक्ष की ओर से जारी परिचित पत्र मान्य होगा.
खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित दुकाने सुबह 6 बजे से 11बजे तक, पशु चारा से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें (सोमवार से गुरुवार) सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, डेयरी अवधूत की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक ही खुली रहेंगी.