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डोडा चूरा तस्करी का मामला: एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के दो तस्करों को सुनाई 15-15 साल की सजा

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को तस्करी के मामले में पंजाब के दो तस्करों को 15-15 साल कैद की सजा (NDPS court sentenced two smugglers to 15 years in jail) सुनाई है. वही. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

NDPS court sentenced two smugglers to 15 years in jail
डोडा चूरा तस्करी का मामला

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Published : May 9, 2022, 3:23 PM IST

भीलवाड़ा.भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को तस्करी के मामले में पंजाब के दो तस्करों को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई (NDPS court sentenced two smugglers to 15 years in jail) है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इन दोनों तस्करों को पुर थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में प्याज की ओट में डोडा-चूरा तस्करी करते गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक तस्कर डोडा-चूरा को पंजाब ले जा रहे थे.

विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने कहा कि पुर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर इंद्र सिंह 30 सितंबर 2017 को सुबह थाना इलाके में गश्त करते हुए नेशनल हाईवे-79 चित्तौडगगढ़- अजमेर रोड ओवरब्रिज के पास पहुंचे. इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आए ट्रक चालक ने पुलिस को देखकर तेजगति से भगाने लगा. पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उनको पकड़ा. ट्रक रुकने के साथ ही उसमें सवार दो लोग उतर कर भागने लगे. पुलिस ने घेरा डालकर दोनों को पकड़ा.

एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के दो तस्करों को सुनाई 15-15 साल की सजा

पढ़े:Bhilwara NDPS Court: एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के तीन तस्करों को सुनाई 15-15 साल कैद की सजा, लगाया जुर्माना

पूछताछ करने पर चालक ने खुद को जनरैल सिंह व खलासी ने सोहन सिंह बताया. ट्रक की तलाशी लेने पर प्याज के ओट में डोडा-चूरा के 26 बोरे कब्जे में मिले. जिनका वजन करवाया गया तो वह 563 किलो 500 ग्राम पाया गया. पुलिस ने ट्रक सहित डोडा-चूरा जब्त कर चालक-खलासी को गिरफ्तार किया. तफ्तीश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय के आदेश से जेल भिजवा कर चार्जशीट पेश की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों और 149 दस्तावेज पेश कर चालक-खलासी पर लगे आरोप सिद्ध किये. कोर्ट ने मामले में सुनवाई को पूरी करते हुए सोमवार को चालक-खलासी को 15-15 साल की सजा और 2-2 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया.

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