राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजस्थान में सुरक्षित नहीं बेटियां!..भीलवाड़ा में चार साल की बच्ची से दरिंदगी - राजस्थान न्यूज

प्रदेश में बेटियों के साथ हैवानियत की वारदात लगातार सामने आ रही है. जहां सोमवार को एक युवती से दुष्कर्म करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया था, तो उसके एक दिन बाद मंगलवार को भीलवाड़ा में 4 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को तरबूज खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था. जहां उसके साथ दरिंदगी की.

Bhilwara news  राजस्थान न्यूज
4 साल की बच्ची से दुष्कर्म

By

Published : Jul 7, 2020, 6:58 PM IST

भीलवाड़ा. जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक 4 साल की मासूम को तरबूज खिलाने का लालच देकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज करवाया है.

पीड़िता की मां ने बताया कि वह कमठाना का काम करने के लिए घर से बाहर गई थी और उसकी बेटी घर में अकेली थी. इस दौरान उसकी बेटी को घर के पास में ही रहने वाले आरोपी ने बुलाया. जिसके बाद वह तरबूज खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ ज्यादती की.

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म

यह भी पढ़ें.चूरू में फिर रिश्ते शर्मसार, विवाहिता ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

वहीं बच्ची की मां ने बताया कि जब वह शाम को घर आई तो बेटी ने उसे सारी बात बताई. वहीं दूसरी ओर बनेड़ा थाना प्रभारी नंदलाल ने कहा कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.

बूंदी में भी मासूम के साथ हैवानियत

बता दें कि साल 2019 में केशवरायपाटन इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग ने 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ शादी समारोह के दौरान दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. ऐसे में बालिका की चिल्लाहट के साथ परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा था. इस पर पीड़िता के पिता ने केशवरायपाटन थाने में आरोपी के विरुद्ध मामले की रिपोर्ट सौंपी थी.

यह भी पढ़ें.राजस्थान में हैवानियत की हद पार, बूंदी में दुष्कर्म के बाद युवती को जिंदा जलाकर मार डाला

इस मामले में केशवरायपाटन के एक साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 10 साल की कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details