भीलवाड़ा में जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर लगाई रोक - रोक
भीलवाड़ा में जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर रोक लगाई है. इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा.
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट
भीलवाड़ा. जिले के नागरिकों को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में डीजे के उपयोग पर रोक लगा दी है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों , धार्मिक स्थानों और आमजन को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.