भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि आरोपी ने 1 साल पहले आसींद थाना क्षेत्र में रहने वाली मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि 19 अप्रैल 2019 को आसींद थाने में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जहां न्यायालय ने मंगलवार को 35 दस्तावेज और 20 गवाहों के आधार पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
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