भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा के साथ 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. फैसला विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो -1 देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया. अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 28 गवाहों के बयान करवाते हुए 34 दस्तावेज पेश किए थे. विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि फूलियाकला थाने में एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2020 को उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी.
उसने बताया था कि 28 दिसंबर 2019 की शाम घर पर उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी अकेली (20 years jail to accused of raping minor in Bhilwara) थी. इसी दौरान आरोपी शिवप्रकाश उर्फ बबलू नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी नाबालिग को अकेला पाकर बाइक पर अपने साथ ले गया. इसके बाद वो उसे जयपुर , दिल्ली और मध्यप्रदेश के नीमच के गांव में ले गया. आरोपी गांव में गिट्टी क्रेशर प्लांट पर मजदूरी करने लगा और 22 दिन तक पीड़िता को कब्जे में रखकर रेप किया.