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2 साल बाद पीड़िता को कोर्ट ने दिलाया इंसाफ....करंट से हुई थी पति की मौत

भरतपुर में करंट लगने से किसान की मौत पर पत्नी को मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने बिजली कार्यालय के समान की कुर्की की.

पत्नी ने विभाग से लगाई मुआवजा की गुहार

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Published : Apr 30, 2019, 3:20 PM IST

भरतपुर. कोर्ट ने मंंगलवार को अहम मामले में फैसला सुनाया. जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में मौजूद सामान की कुर्की की. जिसके बाद कोर्ट के कर्मी सेल अधिकारी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे और सामान की कुर्की कर14 लाख वसूल किए.

पत्नी ने विभाग से लगाई मुआवजा की गुहार

आपको बता दें कि यह मामला नदबई के गांव अटारी का है. जहां किसान उमेश चंद्र शर्मा की 2016 में कृषि कार्य करने के दौरान बिजली का तार टूट गया. जिससे उसकी मौत हो गई और मृतक की पत्नी रितेश कुमारी ने बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया.

जिसके बाद रितेश कुमारी ने कोर्ट का दामन थामा. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को मुआवजा देने का आदेश जारी किया.

कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली विभाग ने मुआवजा नहीं दिया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को अभियंता के कार्यालय के समान की कुर्की करने के आदेश दिए. वहीं पीड़िता ने कोर्ट में दावा किया कि उसके परिवार में सिर्फ उसका पति कमाने वाला था और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई.

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