भरतपुर. कोर्ट ने मंंगलवार को अहम मामले में फैसला सुनाया. जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में मौजूद सामान की कुर्की की. जिसके बाद कोर्ट के कर्मी सेल अधिकारी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे और सामान की कुर्की कर14 लाख वसूल किए.
आपको बता दें कि यह मामला नदबई के गांव अटारी का है. जहां किसान उमेश चंद्र शर्मा की 2016 में कृषि कार्य करने के दौरान बिजली का तार टूट गया. जिससे उसकी मौत हो गई और मृतक की पत्नी रितेश कुमारी ने बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया.