भरतपुर. जिले में शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती शोभा मेहता ने एक हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी प्रताप सिंह ने अपने माता पिता की निर्मम तरीके से लोहे की धारदार दरांती से हत्या कर दी थी.
वहीं, इस पूरे मामले में 47 दस्तावेज और 14 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद न्यायधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. बता दें कि ये मामला उद्योगनगर थाने के रारह गांव का है. आरोपी प्रताप शराब पीने का आदि था और अकसर शराब पीने के लिए अपने माता पिता से लड़ता रहता था. लेकिन, 24 मार्च 2019 को करीब 07 बजे आरोपी प्रताप ने अपने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तब प्रताप आगबबूला हो गया और पेड़ पर लगी दरांती से अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया.