भरतपुर.तीन साल पहले नगर थाना इलाके में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को दो लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि वर्ष 2018 में नदबई थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. तीन साल पहले आरोपी नाबालिग को शौचालय में खींच कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां जब मौके पर पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुका था.