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वैर से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली को अमर्यादित भाषण देने पर नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब - भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली

Rajasthan assembly Election 2023, भरतपुर के वैर विभानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली को रिटर्निंग अधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस थमाया है. कोली पर अमर्यादित भाषण देने का आरोप है.

Rajasthan assembly Election 2023
Rajasthan assembly Election 2023

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 10, 2023, 6:43 PM IST

भरतपुर.जिले के वैर विभानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली को रिटर्निंग अधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस थमाया है. बहादुर सिंह कोली के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कोली मुख्यमंत्री, एसपी और थानेदार को पीटने की बात कर रहे थे. वीडियो वायरल की खबरें प्रकाशित होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस भेजकर उनसे तीन दिन में जवाब मांगा है.

अमर्यादित भाषण देने का मामला :भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली का 8 नवंबर का वैर क्षेत्र के खेर्रा गांव का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में कोली अमर्यादित भाषण देते नजर आ रहे थे. कोली बोल रहे थे- ''मैंने एसपी को पीटा, थानेदार को पीटा और मुख्यमंत्री को भी पीटा है.'' इतना ही नहीं वायरल वीडियो में कोली ने जाटव समाज को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही थी.

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वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई :वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली ने अपने वायरल वीडियो के बयान पर सफाई देते हुए कहा- ''प्रचार के दौरान कुछ गुर्जर भाई बोल रहे थे कि आप सुस्त मत रहो, हम ही पटक लेंगे. मैं चार चुनाव लड़ चुका हूं. मैंने सीएम को और डॉक्टर को भी हराया है. आईएएस को भी हराया है. पीटने से मेरा मतलब लात घूंसा चलाने से नहीं, बल्कि चुनावों में हराने से है.''

माना आचार संहिता का उल्लंघन : बहादुर सिंह कोहली के भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वैर के रिटर्निंग अधिकारी ललित मीणा ने कोली को नोटिस दिया है. नोटिस में लिखा है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खेर्रा गांव में सभा आयोजित की गई. जिसमें मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. इससे सामाजिक विद्वेष की भावना भड़कने, सौहार्द्र बिगड़ने की संभावना है, इसलिए बयान के संबंध में तीन दिन में जवाब पेश करें.

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